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Pradhanmantri Mandhan Yojana: सरकार इन लोगों को दे रही हर महीने 3 हजार रुपए पेंशन

Pradhanmantri Mandhan Yojana: प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए की गई हैं। वैसे देखा जाए तो श्रमिकों को कई सारी कठिनाई से गुजरना होता हैं। क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती हैं।

और ऐसे में वह पैसों की बचत भी नहीं कर पाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम मानधन योजना (PM Mandhan Yojana) की शुरुआत की हैं। इस योजना के अंतर्गत जब श्रमिकों की 60 साल आयु पूरी हो जाती है, तब उन्हें सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी।

पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को इस योजना में आवेदन करना होगा और जब आपकी 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब आपको हर महीने तकरीबन 3 हजार रुपए तक की पेंशन चालू हो जाएगी। अगर आपको इससे जुड़ी हुई अधिक जानकारी चाहिए तो आर्टिकल अंतर्गत पढ़ें।

क्या हैं प्रधानमंत्री मानधन योजना

जैसे हमने बताया है PM Mandhan Shram Yojana के अंतर्गत 60 साल के बाद आवेदक को ₹3000 की हर महीने पेंशन दी जाती है। परंतु पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको पहले निवेश (Invest) करना होता है और यह योजना एलआईसी के तहत संचालित की जा रही हैं।

तो आपको प्रीमियम का भुगतान एलआईसी के ऑफिस (LIC Office) में जाकर करना होता है। हालांकि, इस योजना को खास श्रमिकों के लिए डिजाइन किया गया हैं। शर्त के मुताबिक, इस योजना में वहीं व्यक्ति आवेदन कर सकता हैं, जिनकी आयु 18 साल से 40 साल के बीच हैं।

ये हैं इस योजना के लाभ

मानधन योजना (Mandhan Yojana) का लाभ केवल श्रमिकों को ही प्रदान किया जाएगा। निवेश करने के बाद आपको हर महीने 3 हजार रुपए तक की पेंशन (Pension) मिलेगी। आप जितना अधिक निवेश करेंगे। उतनी ही ज्यादा आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी।

इसके अलावा अगर लाभार्थी की किसी कारण मृत्यु होती है, तो उसकी पत्नी को आदि पेंशन यानी की 1 हजार 500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती हैं, तो ऐसे में उसकी पत्नी नियमित प्रीमियम भरकर यह पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

क्या हैं पैसे निकासी करने के नियम

अगर आप बीच में ही इस योजना में निवेश (Investment) करना छोड़ देते हैं, तो इसके कुछ नियम आपको जानना चाहिए। यदि आप 10 साल से पहले इस योजना से पैसे निकासी (Withdrawal) करते हैं, तो आपको सेविंग अकाउंट की दर पर राशि प्रदान की जाएगी।

अगर आप स्कीम (Scheme) को 10 साल या फिर इससे अधिक वर्ष के बाद किंतु 60 साल की आयु से पहले निवेश करना छोड़ देते हैं, तो ऐसी अवस्था में लाभार्थियों को संचित ब्याज के रूप में बचत बैंक(Savings Bank) पर जो भी किया योगदान होगा, यह आपको प्रदान किया जाता हैं।

कैसे करें इस योजना में आवेदन

जो भी लोग श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाना है। इसके बाद आपको सीएससी अधिकारी के पास इस योजना का फॉर्म भरना है। फिर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आपको सभी जानकारी दर्ज करनी हैं।

अब आपको सीएससी केंद्र (CSC Centre) में आवश्यक दस्तावेजों के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, पत्र व्यवहार का पता और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ जोड़ देने हैं।

इसके कुछ समय बाद आपको Application Form की प्रिंट आउट दी जाएगी, जिसे आपको संभाल कर रखनी है और हां आपको जितनी राशि इस योजना के तहत निवेश करनी हैं, उस राशि का भुगतान आपको करना है। तो आप इस तरह से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

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