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PM Kisan Mandhan Yojana: किसानों को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये की पेंशन, यहां भरें आवेदन फॉर्म

PM Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन मिलती हैं। लेकिन यह पेंशन आपको 60 साल आयु पूरी होने के बाद ही मिलती हैं।

लेकिन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana) के अंतर्गत आपको पहले निवेश करना होता हैं। फिर उसके बाद आपको हर महीने पेंशन के रूप में 3 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती हैं।

वैसे इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको आपकी आयु के अनुसार निवेश करना होता हैं।

इसके अलावा सरकार सिर्फ 5 करोड़ किसानों (Farmers) को ही इस योजना का लाभ देने वाली हैं। अगर आपको भी इस योजना (Scheme) में निवेश करना हैं, तो इसके लिए आपको अंत तक आर्टिकल को पढ़ना होगा।

पीएम किसान मानधन योजना में करना होगा प्रीमियम का भुगतान

अगर PM Mandhan Yojana 2024 में आवेदन करना चाहते हैं और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हर महीने प्रीमियम भरना होगा। अगर आप 18 साल की आयु में निवेश करते हैं, तो आपको प्रति माह 55 रुपए भरने होंगे।

अगर वहीं 40 साल के आयु का व्यक्ति इस योजना में आवेदन करता हैं, तो उन्हें हर महीने 200 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। लेकिन याद रहे कि आपका बैंक अकाउंट (Bank Account) आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी हैं।

किसान मानधन योजना के मुख्य बात

सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत भारत देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3 हजार रुपए की पेंशन (Pension) दी जाती हैं।

इसके बाद स्कीम (Scheme) के तहत 5 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभ देना हैं। इस योजना में 18 से 40 साल बीच के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना में आवेदन करने के नियम एवं शर्तें

अगर आपको इस योजना का लाभ लेना हैं, तो आवेदक के पास ई-श्रम कार्ड (eShram Card) होना चाहिए। इसके अलावा योजना में सिर्फ असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही आवेदन कर सकेंगे।

अगर कोई व्यक्ति आयकर दाता (Tax Payer) हैं, तो ऐसे में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर निवेशक की बीच में मृत्यु हो जाती हैं, तो ऐसे में पत्नी इस योजना को आगे शुरू रख सकती हैं।

अगर किसी कारण आवेदक की मृत्यु हो जाती हैं, तो ऐसे में नॉमिनी (Nominee) चाहे तो इस योजना को क्लोज करवा सकता हैं। इसके बाद जितनी राशि (Amount) भरी गई थी वह वापस दी जाएंगी।

इसके अलावा इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको शैक्षिक पात्रता (Education Eligibility) की जरूरत नहीं होगी। आवेदक की मृत्यु होने पर पत्नी को 50 प्रतिशत तक पेंशन दी जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आप मानधन योजना (PM Mandhan Yojana) के अंतर्गत हर महीने पेंशन का लाभ प्राप्त करना चाहता हैं, तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए।

इसके अलावा पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए।

ऐसे करें प्रधानमंत्री मानधन योजना के लिए आवेदन

अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Mandhan Yojana) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अपने किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना हैं।

वहां जाकर आपको इस योजना का पंजीकरण फार्म (Registration Form) प्राप्त करना हैं और जितनी जानकारी आपसे पूछी गई हैं, वह डिटेल्स के साथ दर्ज करनी हैं।

इसके बाद आपको जितनी राशि का भुगतान करना हैं। उसका चयन करना हैं। इसके अलावा आप नजदीकी बैंक (Bank) में जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन (Apply) कर सकते हैं।

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